अगर आप फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग बना रहे हैं या पासपोर्ट रिन्यूअल के साथ जुड़ी फाइनेंशियल प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो TCS (Tax Collected at Source) के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा टैक्स है जो कुछ खास विदेश खर्चों पर सरकार द्वारा लिया जाता है। हाल के वर्षों में इसके नियमों में बदलाव किए गए हैं ताकि बड़े विदेशी लेन-देन पर बेहतर निगरानी रखी जा सके। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं:
1. फॉरेन ट्रैवल पर TCS - बजट 2026 अपडेट
क्या बदला है? फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2026-27 में ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS (Tax Collected at Source) के रेट को बदलकर एक समान 2% कर दिया है। पहले यह सिस्टम स्लैब में था, जिससे अलग-अलग कंडीशंस में अलग टैक्स देना पड़ता था।
₹10 लाख तक के टूर पैकेज पर 5% TCS लगता था और ₹10 लाख से ज्यादा के पैकेज पर 20% TCS लगता था, अब सभी ओवरसीज टूर पैकेज पर केवल 2% TCS लागू होगा
इस बदलाव के बाद फॉरेन ट्रैवल की शुरुआती लागत कम और आसान हो गई है। लोग अब पहले से ज्यादा क्लियर तरीके से अपना बजट प्लान कर पाएंगे।
4. दोनों की तुलना और एक्सपर्ट की राय
पहले 5% से 20% तक स्लैब सिस्टम था और अब सिर्फ 2% फ्लैट रेट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और BookMyForex जैसे प्लेटफॉर्म के अनुसार यह बदलाव ट्रैवलर के लिए एक पॉजिटिव और सरल सुधार है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
5. पासपोर्ट रिन्यूअल पॉलिसी 2026
पासपोर्ट फीस सामान्य (36 पेज) के लिए ₹1,500 (10 साल वैधता), सामान्य (60 पेज) के लिए ₹2,000 (10 साल वैधता), तत्काल सर्विस (36 पेज) के लिए ₹3,500, तत्काल सर्विस (60 पेज) के लिए ₹4,000 नाबालिग (15–18 वर्ष) के लिए ₹1,500 और 15 वर्ष से कम के लिए ₹1,000 है
6. पासपोर्ट बनने में कितना समय लगता है?
पासपोर्ट बनाने के लिए सामान्य प्रक्रिया 30–45 दिन (PSK में 7–10 कार्य दिवस) की है जबकि तत्काल सर्विस 1–3 दिन PSK प्रोसेस, कुल 3–7 दिन में पासपोर्ट बनेगा और NRI आवेदन पर 4–6 सप्ताह (तत्काल में 1–2 सप्ताह) में बनेगा
GPSP 2.0 सिस्टम लागू, अब पासपोर्ट प्रोसेस में प्री-पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम जोड़ा गया है, जिससे प्रक्रिया ज्यादा तेज और सुरक्षित हो गई है।
फोटो नियम सख्त किए गए, अब पासपोर्ट फोटो के लिए 630x810 पिक्सल फॉर्मेट अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड बेहतर हो सके।
8. पासपोर्ट कब रिन्यू करें?
पासपोर्ट को उसकी एक्सपायरी से 9 महीने पहले से लेकर 1 साल पहले तक रिन्यू किया जा सकता है। यदि पासपोर्ट 3 साल से ज्यादा एक्सपायर हो चुका है, तो अतिरिक्त दस्तावेज और एफिडेविट की जरुरत हो सकती है।
TCS का उद्देश्य फॉरेन ट्रैवल और बड़े विदेशी खर्चों को ट्रांसपेरेंट बनाना है, न कि ट्रैवलर पर ज्यादा बोझ डालना। अगर आप इसके नियमों को सही से समझते हैं तो आप इसे आसानी से अपने टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग बनाते समय TCS की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। सही जानकारी से आप अनावश्यक परेशानी और भ्रम से बच सकते हैं।