देश शुक्रवार को आजादी की 79वीं वर्षगांठ मानने जा रहा है। इस मौके पर पूरे देश में ‘हर घर तिरंगा’ की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर से स्कूल, कॉलेज और सरकार संस्थान में झंडा रोहण किया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता का पर्व है, जिसे देश का हर नागरिक बिना जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भेदभाव के मनाता है। सभी भारतवासी मिलकर धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। यही वजह है कि अब आजादी के दिन हर घर में तिरंगा लहराने की मुहिम चल पड़ी है। देश का हर नागरिक अपने घर में अब झंडा फहराता है। लेकिन झंडा फहराने के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आइए जानें इनके बारे में
जानिए क्या कहती है हमारे देश की ध्वज संहिता
भारतीय ध्वज संहिता को 2002 में लागू किया गया था। इसमें झंडा फहराने, उतारने और उससे जुड़े नियमों के बारे में स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इन नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करने पर जुर्माना हो सकता है। इन नियमों के अनुसार फहराया जाने वाला झंडा आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। झंडे पर किसी भी प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। झंडारोहण के लिए लगाते या उतारते समय तिरंगा किसी प्रकार से नीचे जमीन को नहीं छूना चाहिए और न ही गिरना या फटना चाहिए। किसी कारण से अगर झंडा कट-फट जाये हो तो उसे अकेले में ले जाकर नष्ट करना चाहिए।