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Pastor Bajinder Singh: बलात्कार मामले में पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद, मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bajinder Singh Rape Case: 2018 के चर्चित बलात्कार मामले में विवादित पादरी स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 28 मार्च को सिंह को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज विक्रांत कुमार की अदालत एक अप्रैल को सजा का ऐलान किया

अपडेटेड Apr 01, 2025 पर 12:35 PM
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Bajinder Singh Rape Case: मोहाली कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को यौन उत्पीड़न मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था

Bajinder Singh Rape Case: पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने 2018 के बलात्कार मामले में विवादित पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 28 मार्च को सिंह को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज विक्रांत कुमार की अदालत एक अप्रैल को यह फैसला सुनाया। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले की पीड़िता ने कहा कि वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है। जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे।

कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है। मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है। 28 मार्च को दोषी ठहराए जाने के बाद 42 वर्षीय पादरी को पटियाला जेल ले जाया गया।

बजिंदर को 28 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था। यह मामला 2018 में जीरकपुर थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।


मंगलवार को फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मामले में पांच अन्य आरोपियों अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया था।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर-63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।

यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब पादरी 28 फरवरी को दर्ज यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जांच का सामना कर रहा है। कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।

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मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था।

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