साल 2023 में हैदराबाद से एक ऐसी खबर सामने आई थी, जिसे देखते ही लोगों के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिसने भी इस घटना को सुना, वहीं सन्न रह गया। मंदिर का एक पुजारी पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसके बाद एक लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी फौरन एक्शन मोड में आ गई। जैसे-जैसे पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पुलिस की शक की सुई पुजारी पर मंडराने लगी। इसके बाद जो खुलासा हुआ। उससे लोग हैरान रह गए। दरअसल, पुजारी ने ही गुमशुदा लड़की हत्या की थी। पुजारी का लड़की के साथ अवैध संबंध था। अब कोर्ट ने पुजारी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
बता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला अदालत ने अप्सरा हत्याकांड के आरोपी पुजारी वेंकट साईकृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुजारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने साईकृष्ण को सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए सात साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट नें मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार वेंकट साईकृष्ण ने कोयंबटूर जाने के बहाने 3 जून 2023 को अप्सरा को बहला-फुसलाकर बाहर ले गया। फिर इसके बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी।
पुलिस के मुताबिक, मृतक अप्सरा की मां हमेशा मंदिर जाती थी। इसी मंदिर में आरोपी पुजारी था। इसके जरिए आरोपी पुजारी की जान पहचान अप्सृरा से हो गई। इसके बाद साल 2023 में दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। फिर अप्सरा पुजारी पर शादी का दबाव डालने लगी। इधर पुजारी साईं कृष्णा पहले से ही शादीशुदा था और उसके एक बेटा भी है। इसबीच हत्या के दिन साई कृष्णा अप्सरा को उसके कोयंबटूर की यात्रा के लिए एयरपोर्ट छोड़ने का बहाना किया। लेकिन एयरपोर्ट न ले जाकर एक निर्माण स्थल पर ले गया। वहां उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद साईकृष्ण ने अप्सरा का शव में रखकर सरूरनगर में अपने घर वापस चला गया। इस दौरान उनके शव के साथ ही वाहन को पार्क कर दिया। दो दिनों तक आरोपी ने अपनी दिनचर्या ऐसे ही जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाद में उसने अप्सरा के शव को एक कवर में लपेटा और सरूरनगर में बंगारू मैसम्मा मंदिर के पास एक मैनहोल में फेंक दिया। बाद में उसे लाल मिट्टी और सीमेंट से सील कर दिया। वह मृतक की मां को थाने ले गया और अप्सरा के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल अदालत ने सबूतों की जांच की और पुजारी को हत्या का दोषी ठहराया है।