Video Viral: मुंबई के भांडुप में नाबालिग ने किया तांडव, तलवार लेकर वाहनों में की तोड़फोड़, देखें वीडियो

Video Viral: मुंबई के भांडुप इलाके में एक 16 साल के लड़के ने तलवार लेकर सड़क पर जमकर हंगामा किया। नाबालिग लड़के ने बेस्ट की बसों समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना मिनीलैंड सोसायटी टैंक रोड पर दोपहर में हुई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है

अपडेटेड Apr 20, 2025 पर 12:56 PM
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Video Viral: वीडियो में युवक को तलवार से बस के शीशे तोड़ते और ऑटो रिक्शा, पानी के टैंकर पर हमला करते देखा गया।

मुंबई के भांडुप इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिसे देखते ही लोग थर-थर कांपने लगे। जिसने भी इस घटना को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। 16 साल का एक शख्स तलवार लेकर सड़क पर आ गया। इसके बाद बीच सड़क पर तलवार को लहराने लगा। फिर वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो भी वाहन सामने आते, उसके शीशे फोड़ना शुरू कर दिया है। शख्स के सामने मुंबई महानगर पालिका की सरकारी बेस्ट बस सामने आ गई। उसके शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। एक ऑटो रिक्शा और पानी के टैंकर पर भी हमला किया।

16 साल के नाबालिग शख्स की हरकत कैमरे में कैद हो रही थी। इसके बाद उसका यह वीडियो सोशल मीडिया में वाययरल होने लगा। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना भांडुप इलाके के मिनीलैंड सोसायटी टैंक रोड पर हुई है। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ के समय बेस्ट की बस में यात्री सवार थे।

तलवार लहराते हुए वीडियो वायरल


घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तो स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वीडियो में आरोपी तलवार लहराते, कांच तोड़ते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक ऑटोरिक्शा और पानी के टैंकर पर भी हमला करते नजर आ रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी नाबालिग ने पहले बस को रोका और बाद में तलवार दिखाकर बस के चालक को धमकाया। फिर जान से मारने की नीयत से उस पर वार भी किया। इतना ही नहीं,आरोपी ने बस की खिड़कियां तोड़ीं। जिससे करीब 70,000 रुपये का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। बेस्ट बस के ड्राइवर ज्ञानेश्वर राठोड ने भांडुप पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज

आरोपी पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जिनमें भादंवि की धाराएं 109(1), 324(5), 351(3), 352 और सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान अधिनियम और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिस नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया है। उस पर पहले से भी कई मामले चल रहे हैं।

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