पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इन दिनों लॉकडाउन जैसे नजारे दिखाई दे रहे हैं। रात आठ बजे के बाद ही इस्लामाबाद में सड़के सूनी हो जा रही है और दुकाने बंद कर दिए जा रहे हैं। बता दें कि, ये सब पाकिस्तान सरकार ने नए आदेश के बाद किया जा रहा है। बता दें कि, पाकिस्तानी सरकार के हालात इतने खराब हैं कि, बचत के लिए उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नए समय लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, सोमवार से सभी कारोबारियों को रात 8 बजे तक अपनी दुकानें और व्यवसाय बंद करने होंगे।
पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि यह फैसला ऊर्जा बचत और खर्चों में कटौती से जुड़े उपायों के तहत लिया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
नए आदेश के अनुसार, सोमवार से सभी कारोबारियों को रात 8 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद करने होंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला ऊर्जा की बचत और सरकारी खर्चों में कटौती के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन के नेतृत्व वाले जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। प्रशासन ने बताया कि रात 8 बजे तक कारोबार बंद करने का यह नियम सप्ताह के सभी दिनों में लागू रहेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने कहा कि बचत उपायों के तहत व्यवसायों के लिए नए समय लागू कर दिए गए हैं, जो 1 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार, बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। वहीं, रेस्तरां, किराना स्टोर, बेकरी और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे।
बयान में यह भी कहा गया कि मैरिज हॉल, मार्की और अन्य कार्यक्रम स्थल भी रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। हालांकि, कुछ आवश्यक सेवाओं को इन नियमों से छूट दी गई है। इनमें दवा की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, डेयरी की दुकानें, खेल सुविधाएं, कॉल सेंटर और विदेशी ग्राहकों को सेवाएं देने वाली आईटी कंपनियां शामिल हैं। ये नियम निजी परिसरों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी लागू होंगे। यानी निजी स्थानों पर होने वाले समारोह और आयोजन भी तय समय के बाद नहीं चल सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर की यह घोषणा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा देर रात जारी की गई अधिसूचना के बाद की गई, जिसमें कारोबार के नए समय की जानकारी दी गई थी।
गौरतलब है कि ये समय-सीमाएं पहली बार मार्च में लागू की गई थीं। उस समय ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई थी। बढ़ती ऊर्जा लागत और आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने खर्चों में कटौती और बिजली बचाने के लिए कई कदम उठाए थे। इनमें दुकानों और बाजारों को जल्दी बंद करने का फैसला भी शामिल था। शुरुआत में व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था। हालांकि, 27 मई को मनाई गई ईद से पहले कारोबारियों ने इन नियमों में कुछ ढील देने की मांग की थी, ताकि त्योहार के दौरान व्यापार प्रभावित न हो।