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H-1B वीजा फीस से किसे छूट और किसे नहीं? भारतीय छात्रों, टेक एक्सपर्ट्स को मिलेगी राहत...दूर कर लें सारा कन्फ्यूजन

H1b Visa : यूएससीआईएस (USCIS) के अनुसार, नया $100,000 का एच-1बी वीजा शुल्क उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जो अमेरिका के भीतर रहते हुए वीजा की स्थिति बदलने या मौजूदा वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं

अपडेटेड Oct 22, 2025 पर 5:28 PM
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में लिए गए फैसलों में सबसे अधिक चर्चा H-1B वीजा की रही।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में लिए गए फैसलों में सबसे अधिक चर्चा H-1B वीजा की रही। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन पर सख्ती का सबसे बड़ा असर अमेरिका में रहने वाले H-1B वीजा धारकों पर पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन के लिए $100,00 सालाना फीस लगाने का फैसला लिया। वहीं ट्रंप प्रशासन ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन से एच-1बी वीज़ा आवेदक नए लागू किए गए 1,00,000 डॉलर (लगभग ₹88 लाख) के भारी शुल्क से छूट पाएंगे और किन्हें यह शुल्क देना होगा। अगर आप अभी भी अपनी स्थिति को लेकर उलझन में हैं, तो अब नियम साफ कर दिए गए हैं।

भारतीय छात्रों और टेक एक्सपर्ट्स को मिलेगी राहत

नई गाइडलाइन के अनुसार, जो विदेशी कर्मचारी किसी दूसरी वीजा श्रेणी जैसे एफ-1 (छात्र वीजा) से एच-1बी वीजा में बदल रहे हैं, उन्हें यह भारी फीस नहीं देनी होगी। इसी तरह जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और अपने एच-1बी वीजा में कोई संशोधन, स्थिति परिवर्तन या अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनसे भी यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में जिनके पास मान्य एच-1बी वीजा है, उन्हें अमेरिका में आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।

यूएससीआईएस ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि यह नया नियम पहले से जारी या अभी मान्य एच-1बी वीज़ा पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, 21 सितंबर 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे से पहले जमा की गई किसी भी याचिका पर भी यह शुल्क नहीं लगेगा। एजेंसी ने यह भी साफ किया कि इस नियम से मौजूदा एच-1बी वीज़ा धारकों की यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी, जो लोग पहले से इस वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, वे पहले की तरह देश में आ-जा सकते हैं।

किसे नहीं देना होगा फीस?


यूएससीआईएस (USCIS) के अनुसार, नया $100,000 का एच-1बी वीजा शुल्क उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जो अमेरिका के भीतर रहते हुए वीजा की स्थिति बदलने या मौजूदा वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आवेदक पहले से अमेरिका में हैं - जैसे F-1 छात्र वीजा या H-4 आश्रित वीजा से H-1B वीजा में बदल रहे हैं - उनसे यह भारी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इमिग्रेशन अधिकारी जिया जे. वू ने X (पूर्व ट्विटर) पर बताया, “यह नियम केवल 21 सितंबर 2025 या उसके बाद दायर की जाने वाली नई H-1B याचिकाओं पर लागू होगा, खास तौर पर अमेरिका के बाहर के आवेदकों के लिए।” उन्होंने आगे समझाया कि जिन मामलों में USCIS किसी कारण से व्यक्ति को विस्तार या स्थिति परिवर्तन के लिए अयोग्य ठहराता है, जैसे वीजा की अवधि समाप्त होना या अनुमोदन से पहले यात्रा करना, तो ऐसी याचिकाएं भी इस नए शुल्क के दायरे में आएंगी।

इमिग्रेशन अधिकारी रेबेका चेन और राहुल रेड्डी (फर्म रेड्डी न्यूमैन ब्राउन पीसी) ने एक वीडियो में समझाया कि किन परिस्थितियों में $100,000 का एच-1बी वीजा शुल्क देना जरूरी होगा।

  • अगर आप अमेरिका में हैं और आपका आवेदन I-129 स्थिति परिवर्तन, विस्तार या संशोधन से संबंधित है, तो यह शुल्क लागू नहीं होगा।
  • यदि आपके पास पहले H-1B वीज़ा और स्वीकृत I-140 (ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का हिस्सा) था, लेकिन अब आप विदेश में हैं, और आपकी कंपनी कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के ज़रिए दोबारा आवेदन करती है तो आपको $100,000 का शुल्क देना होगा।
  • अगर आप अमेरिका में हैं और 21 सितंबर के बाद नियोक्ता बदलने या वीज़ा विस्तार के लिए आवेदन करते हैं, तथा आपका आवेदन I-94 के साथ स्वीकृत हो जाता है, तो बाद में आप स्टाम्पिंग के लिए विदेश यात्रा करें तब भी $100,000 का शुल्क लागू नहीं होगा।
  • जो आवेदन अमेरिका के भीतर किए जाते हैं और जिनमें I-94 संलग्न अनुमोदन होता है, वे इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। वहीं, जो आवेदन कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के तहत यानी विदेश में अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास के जरिए किए जाते हैं, उन पर $100,000 का शुल्क लागू होगा।

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