अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को सीमित करने की एक नई पहल की है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इमिग्रेशन से जुड़े दो कार्यकारी आदेश साइन किए हैं। इनमें से एक अमेरिका में पैदा होने वाले उन लोगों की संख्या को सीमित करेगा, जो यहां नागरिकता पाने के हकदार हैं। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को खत्म करने की उनकी बड़ी कोशिश को मंजूरी नहीं दी थी। अब ट्रंप ने पुराना तरीका अपनाने की बजाय दो नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत कुछ खास श्रेणी के विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर इन लोगों के बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं, तो उन्हें पहले की तरह अपने-आप अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।
