अमेरिकी सरकार ने वहां नौकरी करने वाले विदेशी लोगों के लिए बड़ा एलान किया है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने एच-1बी वीजा वाले एंप्लॉयीज के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अगर कंपनी उन्हें नौकरी से हटा देती है तो उनके सामने क्या-क्या विकल्प होंगे। इसमें बताया गया है कि अगर कोई नॉन-इमिग्रेशन वर्कर खुद नौकरी छोड़ देता है या कंपनी उसे नौकरी से हटा देती है तो उसके सामने अमेरिका में बने रहने के लिए चार विकल्प होंगे। हालांकि, ये विकल्प भी उन्हीं लोगों को उपलब्ध होंगे जो कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करेंगे।
एंप्लॉयीज के लिए होंगे ये चार विकल्प
पहला, नौकरी से हटने के बाद वर्कर नॉन-इमिग्रेशन स्टेटस (Non-Immigration Status) में बदलाव के लिए अप्लिकेशन फाइल कर सकता है। दूसरा, वह एडजस्टेमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लिकेशन फाइल कर सकता है। तीसरा, वह 'कंपेलिंग सर्कम्सटांसेज' इंप्लॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्युमेंट के लिए अप्लिकेशन फाइल कर सकता है। चौथा, वह एंप्लॉयर बदलने के लिए नॉन-फ्रिविलस पिटीशन का फायदा उठा सकता है।
ग्रेस पीरियड के अंदर किसी विकल्प का इस्तेमाल करना होगा
यूएससीआईएस ने ऑफिशियल सर्कुलेर में कहा है, "अगर ऊपर बताए गए विकल्प में किसी का इस्तेमाल 60 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर किया जाता है तो अमेरिका में बने रहने के नॉन-इमिग्रेशन स्टे को 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है भले ही वर्कर का पिछला नॉन-इमिग्रेशन स्टेटस खत्म हो गया हो।" सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर वर्कर ग्रेस पीरियड में किसी विकल्प का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों (डिपेंडेंट) को 60 दिन के अंदर या अथॉराइज्ड वैलिडिटी पीरियड खत्म होने पर अमेरिका छोड़ना होगा।
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अमेरिका में लाखों विदेशी नौकरी के लिए रहते हैं
अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी किया गया यह स्पष्टीकरण उन लाखों विदेशी लोगों के लिए अहम है, जो अमेरिकी कंपनियों में नौकरी करते हैं और अमेरिका में रहते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में नौकरी करते हैं। खासकर वे माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जैसी बड़ी आईटी कंपनियों में नौकरी करते हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके सामने चार में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल करने की सुविधा होगी।