Agriculture Scheme: 50% तक सब्सिडी के साथ खरीदें आधुनिक कृषि यंत्र, ऐसे करें आवेदन

Agriculture Scheme: राजस्थान सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने पर 40–50% तक सब्सिडी मिल रही है। धौलपुर में आवेदन 14 फरवरी तक किए जा सकते हैं। फिलहाल यह योजना एससी वर्ग के किसानों के लिए है। इच्छुक किसान राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं

अपडेटेड Feb 14, 2026 पर 11:33 AM
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Agriculture Scheme: योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खुद का ट्रैक्टर होना जरूरी है।

खेती अब केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रही। समय के साथ तकनीक ने खेतों तक अपनी पहुंच बना ली है, जिससे काम आसान और परिणाम बेहतर होने लगे हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से जुताई, बुवाई और कटाई जैसे काम कम समय में और कम मेहनत में पूरे किए जा सकते हैं। यही वजह है कि किसान अब नई तकनीक अपनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार भी किसानों को इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे खेती की लागत कम होती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। फिलहाल इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिससे पात्र किसान समय रहते लाभ उठा सकते हैं।

कब तक करें आवेदन, कौन ले सकता है लाभ

धौलपुर के कृषि अधिकारी कैलाश चंद शर्मा के मुताबिक इस योजना की आखिरी तारीख 14 फरवरी तय की गई है। अभी यह मौका अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए खुला है। इच्छुक किसान राज किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।


ट्रैक्टर जरूरी, तभी मिलेगा फायदा

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खुद का ट्रैक्टर होना जरूरी है। रोटावेटर, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल और रीपर जैसे यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे खेती का काम जल्दी होगा और आमदनी बढ़ेगी।

ये कागज रखना न भूलें

आवेदन के समय जमाबंदी की नकल, ट्रैक्टर की आरसी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, आधार और जन आधार कार्ड जरूरी होंगे। यंत्र केवल पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीदने होंगे, जिनकी सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।

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