BS-6 गाड़ियों की उम्र पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस-VI मानकों वाले वाहनों की पेट्रोल मॉडल की जीवन अवधि 15 वर्ष और डीजल मॉडल की 10 वर्ष होनी चाहिए।

अपडेटेड Jul 24, 2025 पर 6:29 PM
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क्या बीएस-6 तकनीक वाली गाड़ियों पर भी लगेगा बैन?

BS-VI Vehicles : सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई के लिए उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या BS-VI मानकों से लैस नई तकनीक वाली गाड़ियों पर भी वही पुराने नियम लागू होंगे जिनके तहत एनसीआर में पेट्रोल गाड़ियों की उम्र 15 साल और डीजल गाड़ियों की उम्र 10 साल तय है। बता दें कि दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर अदालत के पहले के निर्देशों को दरकिनार नहीं कर सकती।

वहीं, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने गुरुवार को इस याचिका पर जल्दी सुनवाई की मंजूरी दी है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामला बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज करके अपने नियम लागू नहीं कर सकती।

कोर्ट के पुराने आदेशों को नहीं बदल सकती सरकार


याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों की उम्र को लेकर जो नियम बनाए थे, सरकार उसे बिना कोर्ट की मंजूरी के नहीं बदल सकती। ऐसे में यह साफ होना जरूरी है कि बीएस-6 मानकों वाली नई तकनीकी गाड़ियों पर भी पुराने नियम लागू होंगे या नहीं।

अब सबकी नजर 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय हो सकता है कि एनसीआर में चल रही नई BS-VI गाड़ियों को भी तय वर्षों के बाद बंद करना पड़ेगा या उन्हें राहत मिलेगी।

क्या है मौजूदा नियम?

कानून के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाहनों की अधिकतम उम्र 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तय की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने आदेश दिया था कि शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलाए जा सकते।

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