यूनियन बजट 2025 पेश होने में दो हफ्ते से कम समय रह गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को दिन में 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। सरकार ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस बार बजट से पहले मिडिल क्लास बहुत उत्साहित है। इसकी वजह इनकम टैक्स घटने की उम्मीद है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स से मिडिल क्लास को राहत देने का बड़ा ऐलान कर सकती हैं। सवाल है कि इससे आपका टैक्स कितना कम हो जाएगा?
टैक्स के नियमों को आसान बनाने से टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ेगी
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाना होगा। इससे इनकम टैक्स के तहत आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। अगर आम लोगों पर टैक्स का बोझ ज्यादा नहीं होगा तो वे खुद अपनी मर्जी से टैक्स चुकाना पसंद करेंगे। अभी कुछ लोगों खासकर नौकरी करने वाले लोगों को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि ऐसे कई लोग है जो ज्यादा इनकम के बावजूद टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसकी वजह यह है कि वे अपनी इनकम को इनकम टैक्स सिस्टम के दायरे में नहीं आने देते। सरकार को ऐसे लोगों को टैक्स सिस्टम के तहत लाने की कोशिश करनी पड़ेगी।
कंसल्टेंसी और ऑडिट फर्म EY के नेशनल टैक्स लीडर समीर गुप्ता ने कहा कि बजट में सरकार का फोकस टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, "यूनियन बजट में टैक्स के नियमों को आसान बनाने का ऐलान हो सकता है। टैक्स के नियम आसान होने से टैक्स और जीडीपी रेशियो बढ़ेगा। यह अभी 18.1 फीसदी है।" उन्होंने कहा कि अगर इंडिया दुनिया की तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल होना चाहता है तो सरकार को टैक्स-जीडीपी रेशियो कम से कम 30 फीसदी तक लाना होगा। इसके लिए टैक्स के नियमों को आसान बनाना होगा। इससे कंप्लायंस बढ़ेगा। टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी आएगी।
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15-20 लाख सालाना इनकम वाले लोगों को मिल सकती है राहत
कंसल्टेंसी और ऑडिट फर्म KPMG India में टैक्स के हेड सुनील बडाला ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2024 के यूनियन बजट में इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। अब नियमों में स्टैबिलिटी की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि इस बजट में टैक्स के मामले में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बड़े बदलाव की जगह टैक्स के नियमों को आसान बनाने का ऐलान कर सकती हैं।" ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ा सकती है। साथ ही वह 15-20 लाख सालाना इनकम वाले लोगों को मौजूदा 30 फीसदी टैक्स से राहत दे सकती है।