India Budget 2025: निर्मला सीतारमण के इन 3 ऐलानों से पुरानी रीजीम के टैक्सपेयर्स की हो जाएगी बल्ले-बल्ले

सरकार ने लंबे समय से सेक्शन 80सी की लिमिट नहीं बढ़ाई है। ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स का कहना है कि सरकार को यूनियन बजट में सेक्शन 80सी की लिमिट 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये करनी चाहिए

अपडेटेड Jan 21, 2025 पर 6:23 PM
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सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं।

यूनियन बजट 2025 से इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। लेकिन, उन्होंने इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के लिए बड़े ऐलान नहीं किए थे। इससे ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को काफी निराशा हुई थी। उन्हें उम्मीद है कि वित्तमंत्री 1 फरवरी को उनके लिए बड़े ऐलान करेंगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग

पुरानी रीजीम (Old regime of Income Tax) के टैक्सपेयर्स की मांग है कि सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। पिछले साल सरकार ने नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। लेकिन, पुरानी रीजीम के स्टैंडर्ड डिडक्शन में किसी तरह का इजाफा नहीं किया ता। पुरानी रीजीम के टैक्सपेयर्स का कहना है कि होम लोन लेने वाले टैक्सपेयर्स के लिए पुरानी रीजीम ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए ऐसे टैक्सपेयर्स चाहकर भी नई रीजीम में स्विच नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए।


सेक्शन 80सी की लिमिट 3 लाख होनी चाहिए

सरकार ने लंबे समय से सेक्शन 80सी की लिमिट नहीं बढ़ाई है। ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स का कहना है कि सरकार को यूनियन बजट में सेक्शन 80सी की लिमिट 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये करनी चाहिए। सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इससे टैक्सपेयर्स का टैक्स काफी घट जाता है। सेक्शन 80सी का फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में मिलता है।

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सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन बढ़ाने की मांग

टैक्सपेयर्स का कहना है कि वित्तमंत्री को पुराने रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए सेक्शन 80डी की लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। इस सेक्शन के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। 60 साल से कम उम्र के लोग हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 25,000 रुपये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। कई साल से डिडक्शन बढ़ाया नहीं गया है। टैक्सपेयर्स का कहना है कि बजट में सरकार को 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए डिडक्शन बढ़ाकर 50,000 रुपये और 60 से ज्यादा उन्र के लोगों के लिए डिडक्शन बढ़ाकर 75000 रुपये कर देना चाहिए।

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