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मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले, अब 12 लाख सालाना इनकम पर टैक्स जीरो होगा

Income Tax Slabs 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो होगा। उन्होंने टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया है। इससे टैक्सपेयर्स पर टैक्स का बोझ काफी कम हो गया है

अपडेटेड Feb 01, 2025 पर 1:03 PM
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वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा कि सरकार मिडिल क्लास के फायदे के लिए इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करने जा रही है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया। इससे सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि इससे करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए है।

मिडिल क्लास को बड़ी राहत

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा। इससे बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। इसमें मिडिल क्लास के लिए टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर होगा।


टैक्स स्लैब में भी बदलाव

वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा कि सरकार मिडिल क्लास के फायदे के लिए इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करने जा रही है। इसका मकसद यह है कि जिन लोगों की इनकम कम है, उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा। जिन लोगों की इनकम ज्यादा होगी उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इस बदलाव से सालाना 25 लाख रुपये तक की इनकम पर करीब 1.1 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट मिलेगा।

रिबेट के बाद टैक्स जीरो

टैक्सपेयर्स को यह समझने की जरूरत है कि वित्तमंत्री ने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स का रेट जीरो नहीं किया है। सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स का रेट जीरो तब होगा, जब स्पेशल रिबेट का फायदा मिलेगा। पहले सरकार नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर स्पेशल रिबेट का फायदा देती आई है। यह सेक्शन 87ए के तहत मिलता है।

सिर्फ नई रीजीम में बदलाव

टैक्सपेयर्स को यह समझने की जरूरत है कि सरकार ने इनकम टैक्स की सिर्फ नई रीजीम के लिए बजट में ऐलान किए हैं। वित्तमंत्री ने पुरानी रीजीम के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। इसका मतलब है कि नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स स्लैब पहले की तरह रहेंगे। उनके लिए किसी तरह की रियायत का ऐलान वित्तमंत्री ने नहीं किया है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव नहीं किया। इसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। लेकिन, उन्होंने न तो नई रीजीम और न ही पुरानी रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया। इससे नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये होगा। पुरानी रीजीम में 50000 रुपये बना रहेगा।

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