जानिए कैसे सालाना 12.75 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी के ऐलान से अब हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो करने के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है, जिससे ज्यादा इनकम वाले लोगों को भी टैक्स में राहत मिलेगी
पहले इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स घटकर जीरो हो जाता था।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी कर दीं। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर जीरो टैक्स का रास्ता साफ कर दिया। इस ऐलान से मिडिल क्लास काफी खुश है। इससे करोड़ों लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं रह जाएगा। उनके हाथ में अब हर महीने खर्च के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। वे इस पैसे का इस्तेमाल खर्च या सेविंग्स के लिए कर सकेंगे। लेकिन, कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस तरह सालाना 12 लाख रुपये की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी।
सालाना 12.75 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को इनकम टैक्स एक्स के सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट बढ़ाने का ऐलान किया है। इस रिबेट के बढ़ने से सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों का टैक्स घटकर जीरो हो जाएगा। इतना ही नहीं नई रीजीम में मिलने वाले 75,000 रुपये के डिडक्शन को जोड़ दिया जाए तो सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स घटकर जीरो रह जाएगा।
सेक्शन 87ए के तहत बढ़ाया गया रिबेट
पहले इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स घटकर जीरो हो जाता था। इसकी वजह सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट है। पहले सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर इस सेक्शन के तहत 25,000 रुपये का रिबेट मिलता था। अब वित्तमंत्री ने इस रिबेट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। इससे अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन, यह ध्यान में रखना होगा कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको सेक्शन 87ए के तहत रिबेट नहीं मिलेगा। फिर आपको अपनी इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा।
1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव का भी ऐलान किया। अब सालाना 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 16 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 15 फीसदी टैक्स देना होगा। मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स वित्तमंत्री के इस ऐलान से काफी खुश हैं।