सरकार ने किराए के घरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 6 लाख रुपये तक किराए पर रहने वाले लोगों को TDS नहीं काटना पड़ेगा। अब तक इसकी लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस ऐलान से बड़ी संख्या में किराए पर रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा
इससे किराए पर रहने वाले लोगों के लिए टैक्स कंप्लायंस घटेगा। पिछले कुछ सालों से जिस तरह घरों का किराया खासकर बड़े शहरों में रेंट बढ़ा है, उससे टीडीएस से छूट के लिए सालाना 2.4 की लिमिट काफी कम पड़ गई थी। काफी समय से इसे बढ़ाने की मांग हो रही थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस ऐलान से मकान मालिक और किराएदार दोनों को फायदा होगा।
अभी कोई व्यक्ति ऐसे घर में रहता है तो जिसका सालाना किराया 2.4 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे टीडीएस काटकर मकान मालिक को रेंट का पेमेंट करना पड़ता है। अब सालाना किराया 6 लाख रुपये तक होने पर किराएदार को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नियम से लोगों पर इनकम टैक्स कंप्लायंस का बोझ काफी बढ़ जाता था।
टैक्स के नियम आसान बनाने की कोशिश
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स के नियमों को मिडिल क्लास के लिए आसान बनाने जा रही है। उन्होंने टीडीएस के साथ टीसीएस के कई नियमों में भी बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगले हफ्ते नए इनकम टैक्स बिल को संसद में पेश करेगी। इसका फोकस भी मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने पर होगा।
रियल्टी कंपियों के शेयरों में उछाल
घरों के किराए पेमेंट पर टीडीएस के नियमों में बदलाव से 1 फरवरी को रियल्टी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। Prestige Estates के शेयर 9.3 फीसदी तक चढ़ गए। Sobha के शेयर 4.6 फीसदी तक उछल गए। Phoenix Mills, DLF, Oberoi Realty और Godrej Properties के शेयरों में भी 1-2 फीसदी का उछाल देखने को मिला।