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Union Budget 2025: एनपीएस में बढ़ेगी टैक्स छूट, निर्मला सीतारमण करेंगी ये बड़े ऐलान

सरकार ने 2004 में एनपीएस की शुरुआत की थी। 2009 में यह स्कीम आम लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। यह बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम है। लेकिन, इसमें आम लोगों की ज्यादा दिलचस्पी देखने को नहीं मिली है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार इस स्कीम में टैक्स-छूट बढ़ाती है तो इसमें आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 20, 2025 पर 7:02 PM
Union Budget 2025: एनपीएस में बढ़ेगी टैक्स छूट, निर्मला सीतारमण करेंगी ये बड़े ऐलान
अभी एनपीएस में दो तरह से टैक्स बेनेफिट उपलब्ध है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के निवेशकों के लिए टैक्स-छूट बढ़ने जा रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में करेंगी। सरकार ने 2004 में एनपीएस की शुरुआत की थी। 2009 में यह स्कीम आम लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। यह बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम है। लेकिन, इसमें आम लोगों की ज्यादा दिलचस्पी देखने को नहीं मिली है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार अगर एनपीएस में टैक्स बेनेफिट बढ़ाती है तो इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।

दो तरह से मिलता है टैक्स-बेनेफिट

अभी एनपीएस (NPS) में सब्सक्राइबर्स को दो तरह से टैक्स बेनेफिट उपलब्ध है। नौकरी करने वाले लोगों के मामले में एंप्लॉयी एनपीएस अकाउंट में अपनी बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूट कर डिडक्शन का दावा कर सकता है। एंप्लॉयी को इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(1) के तहत यह टैक्स बेनेफिट मिलता है। वह खुद के कंट्रिब्यूशन पर एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन का दावा कर सकता है।

1.5 लाख तक के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

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