Union Budget 2025: इनकम टैक्स के किस स्लैब के टैक्सपेयर्स को मिलेगी ज्यादा छूट?

इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। पुरानी रीजीम में सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। टैक्सएक्सपर्ट्स का कहना है कि 30 फीसदी का टैक्स काफी ज्यादा है

अपडेटेड Dec 28, 2024 पर 3:14 PM
नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट हासिल है। सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार आम लोगों को राहत देने का ऐलान यूनियन बजट 2025 में बड़े ऐलान कर सकती है। 24 दिसंबर को इकोनॉमिस्ट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। इकोनामिस्ट्स ने प्रधानमंत्री को ग्रोथ बढ़ाने के लिए कंजम्प्शन पर फोकस करने की सलाह दी थी। इनकम टैक्स में राहत मिलने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे कंजम्प्शन बढ़ेगा।

जुलाई में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के बड़े ऐलान

न्यूज एजेंसी रायटर्स ने इस हफ्ते की शुरुआत में सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत देने के बारे में सोच रही है। इसका ऐलान यूनियन बजट 2025 में हो सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस साल जुलाई में पेश बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए थे। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम के लिए कोई नया ऐलान नहीं किया गया था।


15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स

इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। पुरानी रीजीम में सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। टैक्सएक्सपर्ट्स का कहना है कि 30 फीसदी का टैक्स काफी ज्यादा है। खासकर बड़े शहरों में रहने के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह टैक्स बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में इनफ्लेशन खासकर फूड इनफ्लेशन तेजी से बढ़ा है। इसका सीधा असर लोगों की सेविंग्स पर पड़ा है। लोग जरूरी चीजों पर अपना खर्च घटा रहे हैं।

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ज्यादा टैक्स स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को ज्यादा राहत

सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर्स को ज्यादा राहत मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए सरकार को टैक्स के पूरे स्लैब में बदलाव करना पड़ेगा। नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट हासिल है। सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके लिए सरकार स्पेशल रिबेट देती है। ऐसे में सरकार इनकम टैक्स के सबसे ज्यादा स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए राहत दे सकती है।

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