अक्टूबर 2025 में देश में ग्रॉस GST (Goods & Services Tax) कलेक्शन सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया। 1 नवंबर को जारी सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है। अक्टूबर 2024 में यह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था। सितंबर महीने में GST कलेक्शन का आंकड़ा सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये रहा था। रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सहित 375 सामानों पर GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू हुई थीं।
GST 2.0 के तहत अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें ही हैं। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स के लिए 40 प्रतिशत की स्पेशल रेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में दिवाली से पहले GST दरों में कटौती की घोषणा की थी।
अक्टूबर 2025 में नेट GST कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.2 प्रतिशत अधिक है। GST रिफंड सालाना आधार पर 39.6 प्रतिशत बढ़कर 26,934 करोड़ रुपये हो गया। अक्टूबर 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 2 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। दूसरी ओर इंपोर्ट से टैक्स लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 50,884 करोड़ रुपये रहा।
1 नवंबर से नया GST रजिस्ट्रेशन सिस्टम
केंद्र सरकार 1 नवंबर, 2025 से एक नया GST रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर रही है। इस कदम का मकसद है छोटे कारोबारों और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सरल बनाना। नए सिस्टम से ऐसे छोटे कारोबारों के लिए मैन्युअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी, जिनका मंथली टैक्स 2.5 लाख रुपये से कम बनता है। ऐसे कारोबारों को रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी एप्लीकेशन पर वर्किंग डेज के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से अप्रूवल मिल सकेगा। इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगने वाला वक्त घटेगा। यह GST 2.0 सुधारों का हिस्सा है। इस बारे में डिटेल में पढ़ें... 1 नवंबर से नया GST रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कैसे होगा पहले वाले से अलग