कक्षा नौ और 11 में केवल बाहरी छात्रों की टीसी अपलोड करना अनिवार्य : यूपी बोर्ड

यूपी बोर्ड ने दूसरे स्कूल से आने वाले छात्रों की टीसी वेबसाइट पर अपलोड करने को अनिवार्य करने का फैसला किया है। पहले से उसी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की टीसी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड के इस फैसले से दूर-दराज के स्कूलों को राहत मिलेगी।

अपडेटेड Aug 05, 2025 पर 4:56 PM

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के लिए अग्रिम पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) वेबसाइट पर अपलोड करने के नियमों में ढील दी है। अब केवल दूसरे विद्यालयों से आने वाले छात्रों की ही टीसी अपलोड करना अनिवार्य होगा। बोर्ड के इस फैसले के बाद अब स्कूल में पहले से ही पढ़ रहे छात्रों को टीसी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे दूर-दराज के स्कूलों को राहत मिलेगी, जिन्हें ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए साइबर कैफे का इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया, ‘स्कूलों के प्रिंसिपल ने टीसी अपलोड करने में आ रही दिक्कतों को लेकर कहा कि जो बच्चे उनके स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, उनकी टीसी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इस पर यूपी बोर्ड को भी उनकी बात तर्कसंगत लगी।’

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के कर्मचारियों को साइबर कैफे आदि से टीसी अपलोड कराना पड़ता था जिसमें समय और पैसे दोनों ही खर्च हो रहे थे। इसलिए नियमों में ढील दी गई और अब केवल उन्हीं छात्रों की टीसी अपलोड करना जरूरी है जो किसी दूसरे स्कूल से कक्षा नौ और 11 में दाखिला लेते हैं। भगवती सिंह ने कहा कि टीसी अपलोड करने का नियम फर्जी छात्रों को कक्षा नौ और 11 में दाखिला लेने से रोकने के लिए लागू किया गया था।

प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह परिहार ने यूपी बोर्ड के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे विद्यालय के कर्मचारियों पर अनावश्यक बोझ कम होगा।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया जोखिम भरी थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर स्कूल के प्रधानाचार्य ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निजी साइबर कैफे का इस्तेमाल करते हैं।

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