Delhi Election 2025 Highlights: दिल्ली के मतदाता 5 फरवरी को अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान करेंगे। बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान के मद्देनजर पांच फरवरी को दिल्ली और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मुकाबले में हैं
Delhi Chunav 2025 LIVE updates: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एक मानहानि मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता की याचिका पर मंगलवार (4 फरवरी) को मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था। आतिशी के इस आरोप के विरोध में बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थ
Delhi Chunav 2025 LIVE updates: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एक मानहानि मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता की याचिका पर मंगलवार (4 फरवरी) को मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था। आतिशी के इस आरोप के विरोध में बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। जस्टिस विकास महाजन ने कहा, "प्रतिवादी को नोटिस जारी करें।" मामले की सुनवाई अब अप्रैल महीने में होगी।
शिकायतकर्ता प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि विशेष अदालत ने उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज करते हुए तथा AAP नेता को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे का उल्लंघन किया। उन्होंने अदालत द्वारा आतिशी को व्हिसलब्लोअर बताकर उनके आचरण को उचित ठहराने पर आपत्ति जताई। साथ ही टिप्पणियों पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
जस्टिस महाजन ने हालांकि स्थगन पर कोई निर्देश नहीं दिया और कपूर की याचिका पर आतिशी का रुख पूछा। कपूर के वकील ने कहा कि विशेष अदालत को स्वयं को मानहानि के अपराध के तत्वों तक ही सीमित रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आरोपों के बावजूद, आतिशी पुलिस के समक्ष अपने दावों को पुष्ट करने के लिए कोई भी सामग्री लेकर आगे नहीं आईं।
कपूर ने 30 जनवरी को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कपूर की याचिका में कहा गया है, "विशेष जज ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए सुनवाई की भी अनुमति नहीं दी। उक्त आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त आदेश में कई कानूनी खामियां हैं।"
बीजेपी की दिल्ली इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता कपूर ने कहा कि आतिशी ने 27 जनवरी और उसके बाद दो अप्रैल, 2024 को आयोजित प्रेस वार्ता में निराधार आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निराधार आरोप लगाये थे।
कपूर ने कहा कि आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी, आप के विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें पाला बदलने के लिए 20-25 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश कर रही है। हालांकि, आतिशी ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके विशेष जज का रुख किया।
शिकायत में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि, मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई, 2024 को केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया। विशेष जज विशाल गोगने ने 28 जनवरी को कहा था कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, न कि मानहानि के। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा।