Delhi Election 2025 Live: किस मानहानि मामले में आतिशी को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस?
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि का मामला खारिज किए जाने के खिलाफ बीजेपी नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। आतिशी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था। इसके विरोध में बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जस्टिस विकास महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा, "प्रतिवादी को नोटिस जारी करें।"
शिकायतकर्ता प्रवीण शंकर कपूर के वकील ने दलील दी कि पुनर्विचार अदालत ने उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज कर और AAP नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
उन्होंने अदालत द्वारा आतिशी को 'व्हिसलब्लोअर' बताकर उनके आचरण को उचित ठहराने पर आपत्ति जताई और टिप्पणियों पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। BJP की दिल्ली इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता की शिकायत के अनुसार, आतिशी ने 27 जनवरी और उसके बाद दो अप्रैल, 2024 को आयोजित प्रेस वार्ता में निराधार आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी, आप के विधायकों से संपर्क कर रही है। साथ ही उन्हें पाला बदलने के लिए 20-25 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश कर रही है।
हालांकि, आतिशी ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके विशेष जज का रुख किया। शिकायत में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई, 2024 को पारित आदेश में केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी।
विशेष जज विशाल गोगने ने 28 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं न कि मानहानि के। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तहत बुधवार 5 फरवरी को मतदान होगा, जहां AAP सत्ता बरकरार रखना चाहती है। जबकि बीजेपी उससे सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी है। मतों की गिनती आठ फरवरी को होगी।