Delhi Election 2025 Exit Poll : दिल्ली विधानसभा चुनाव काउंटडाउन शुरु हो चुका है। राजधानी में पांच फरवरी यानी बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वहीं मतदान के बाद आने वाले एक्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने बकायदा नोटिस जारी किया है। बता दें कि पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं इन सभी चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे।
चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव से जुड़ी कोई भी सामग्री, जिसमें एक्जिट पोल दिखाना मना रहेगा। यह प्रतिबंध दिल्ली चुनाव और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) उपचुनावों पर लागू होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए(1) का हवाला देते हुए अधिसूचना में कहा गया है कि 5 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी मीडिया माध्यम, जैसे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एग्जिट पोल छापने या प्रचार करने पर रोक रहेगी।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 126(1)(बी) के तहत मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक्टिज पोल के नतीजों और किसी भी चुनावी जानकारी को दिखाना मना रहेगा। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टी ताबड़तोड़ चुनावी रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन चलाया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने अंतिम दिन धुंआधार प्रचार करते नजर आए।