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Mamata Banerjee vs ECI: चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता HC पहुंचे TMC नेता, अधिकारियों के तबादले के आदेश को चुनौती

West Bengal Elections 2026: TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार (20 मार्च) को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आयोग की तरफ से कई IAS और IPS अधिकारियों के तबादले के आदेश पर सवाल उठाया

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 20, 2026 पर 3:30 PM
Mamata Banerjee vs ECI: चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता HC पहुंचे TMC नेता, अधिकारियों के तबादले के आदेश को चुनौती
West Bengal Elections 2026: एक तृणमूल नेता ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है

West Bengal Elections 2026: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता एवं वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद कई भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादले के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार (20 मार्च) को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। सांसद बनर्जी ने इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पक्षकार प्रतिवादी बनाया है।

वकील ने चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि इस याचिका पर संभवतः अगले सप्ताह की शुरुआत में सुनवाई होगी। याचिका में तबादले का निर्णय लिए जाने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से सलाह नहीं लेने पर सवाल उठाए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में 15 मार्च को विधानसभा चुनावों की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। जबकि मतों की गिनती चार मई को होगी।

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