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Rajpal Yadav: जेल से बाहर आ सकते हैं राजपाल यादव! दिल्ली हाई कोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक दिया अल्टीमेटम

Rajpal Yadav: दिल्ली उच्च न्यायालय के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत के लिए राजपाल यादव को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Feb 16, 2026 पर 2:45 PM
Rajpal Yadav: जेल से बाहर आ सकते हैं राजपाल यादव! दिल्ली हाई कोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक दिया अल्टीमेटम
दिल्ली हाई कोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक राजपाल यादव को पैसे जमा करने का दिया अल्टीमेटम

Rajpal Yadav: राजपाल यादव के पास समय बहुत कम है। घड़ी टिक-टिक कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता के वकील को आज अंतरिम जमानत के लिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया है। यदि समय सीमा के भीतर डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाता है, तो यादव को रिहा कर दिया जाएगा। अन्यथा, मामले की सुनवाई कल सुबह फिर से होगी।

यह निर्देश अभिनेता के खिलाफ चल रहे चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान आया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया दोपहर 3 बजे तक राशि जमा करें और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। समय सीमा निकलने पर मामले की सुनवाई फिर से होगी।

उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत की शर्त के रूप में प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का आदेश दिया है। इस आदेश में देरी की गुंजाइश बहुत कम है। अब बचाव पक्ष को निर्धारित समय सीमा से पहले राशि का इंतजाम करना होगा।

यह मामला सालों पहले लिए गए ऋण और उसके बकाया भुगतान से संबंधित है, जो बाद में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक मामला बन गया। वर्ष 2010 में, राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और ऋण का भुगतान नहीं हो सका। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि बाद में जारी किए गए सात चेक बाउंस हो गए।

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