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Kajol: काजोल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, AI-डीपफेक अश्लील कंटेंट पर लगी रोक... पर्सनैलिटी राइट्स को मिली कानूनी सुरक्षा

Kajol: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल ने हाल ही में एक अहम कानूनी जीत हासिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज या पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Feb 20, 2026 पर 9:11 PM
Kajol: काजोल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, AI-डीपफेक अश्लील कंटेंट पर लगी रोक... पर्सनैलिटी राइट्स को मिली कानूनी सुरक्षा

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री काजोल देवगन को दिल्ली हाईकोर्ट से पर्सनैलिटी राइट्स की मजबूत ढाल मिल गई। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी कर काजोल के नाम, इमेज, आवाज और पहचान के व्यावसायिक दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने AI और डीपफेक तकनीक से बने अश्लील व आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया, जो स्टार्स के डिजिटल युग में मानहानि का नया खतरा बन रहा है।

काजोल ने कई अनजान पार्टियों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो उनकी फोटोज का इस्तेमाल कर मर्चेंडाइज बेच रहे थे। वकील प्रवीण आनंद ने बहस में कहा कि ये सब बिना इजाजत हो रहा है, जो उनकी मेहनत से बनी ब्रांड वैल्यू को चोट पहुंचाता है। कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसी केस बनता है, इसलिए डिफेंडेंट्स को तत्काल नाम, छवि या समानता का कमर्शियल यूज बंद करना होगा। पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा था, जिसे हटाने का सख्त आदेश। कोर्ट ने चेतावनी दी कि डीपफेक जैसे टूल्स से व्यक्तित्व के गलत इस्तेमाल पर आगे कार्रवाई होगी।

ये फैसला डिजिटल दुनिया में सेलेब्स के लिए मील का पत्थर है। हाल ही में अजय देवगन को भी इसी तरह राहत मिली, जब कोर्ट ने उनकी इमेज के दुरुपयोग पर रोक लगाई। पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, आर माधवन, जूनियर NTR और सलमान खान जैसे नामों को भी हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्ट किए। काजोल का केस 'काजोल विश्वाल देवगन बनाम काश कलेक्टिव' है, जहां कोर्ट ने जॉन डो ऑर्डर भी जारी किया। अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस पहले भी ऐसे केस लड़ चुकीं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि काजोल की तस्वीरों या नाम का इस्तेमाल कर कोई भी कंपनी या व्यक्ति बिना अनुमति मर्चेंडाइज़ बेच नहीं सकता। यह फैसला न केवल काजोल के लिए राहत लेकर आया है बल्कि पूरे फिल्म उद्योग के लिए एक मिसाल भी है।

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