Rajpal Yadav: अंतरिम जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव ने दिया सुझाव, फिल्म फेडरेशन से निवेश कोष बनाने की बात कही

Rajpal Yadav: 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए राजपाल यादव ने फिल्म फेडरेशन से फिल्म फाइनेंस के लिए एक निवेश कोष बनाने का आग्रह किया है।

अपडेटेड Mar 02, 2026 पर 11:40 AM
राजपाल यादव ने सुझाव देते हुए फिल्म फेडरेशन से निवेश कोष बनाने की बात कही

Rajpal Yadav: राजपाल यादव जब तिहाड़ जेल से बाहर आए, तो उन्होंने न सिर्फ अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मैसेज भी दिया। अंतरिम जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभिनेता ने फिल्म जगत के लिए एक सुव्यवस्थित फाइनेंस सुविधा बनाने की मांग की। साथ ही उन्होंने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले पर भी बात की, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी। यह राहत उन्हें बकाया भुगतान न होने के कारण अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद मिली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने की, जिन्होंने इस शर्त पर जमानत मंजूर की कि अभिनेता 1 लाख रुपये जमानत बांड के रूप में जमा करें और एक जमानती पेश करें।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव ने देशभर में अपने प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया और फिर फिल्म उद्योग की वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े एक बड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं पूरे फिल्म संघ से अनुरोध करता हूं कि फिल्म फाइनेंस के लिए एक निवेश कोष बनाने पर सहमति जताएं। उन्हें एक बुनियादी मंच तैयार करना चाहिए, जिसका पालन विदेशी निवेशकों के साथ-साथ अभिनेताओं को भी करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो यह बहुत आसान हो जाएगा।


अपने दशकों लंबे करियर पर विचार करते हुए अभिनेता ने आगे कहा, “मुझे काम करते हुए 26 साल हो गए हैं और मैंने कम से कम 200 समझौते किए हैं, जो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख और 15 लाख रुपये तक के हैं। अगर मैं समझौते के आधार पर लड़ता, तो मेरे खिलाफ सिर्फ एक ही मामला क्यों होता, किसी और के खिलाफ क्यों नहीं? मैं बार-बार यही कह रहा हूं कि चाहे जो भी हो, मुझसे पूछा जाता है कि 5 करोड़ रुपये कहां से आते हैं और कहां जाते हैं?

मैं 1500 करोड़ रुपये का मालिक हूं… मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म के पीछे जो भी मकसद हो, मैं उसका समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन इस फिल्म के पीछे 5 करोड़ रुपये का मकसद गलत है। पैसा लेकर लोगों को फंसाना गलत है। माधव और मिथिलेश का मकसद सही नहीं था। इसीलिए यह तीन लोगों की लड़ाई है। बाकी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता।”

इससे पहले, अदालत ने यादव को अंतरिम जमानत की शर्त के तौर पर दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता, एम/एस मुरली प्रोजेक्ट के वकील द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बाद कि बाउंस हुए चेक के बदले राशि कंपनी के बैंक खातों में जमा कर दी गई थी, अदालत ने उसकी रिहाई को मंजूरी दे दी।

पिछले महीने हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति शर्मा ने अभिनेता को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, यह देखते हुए कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद, रियायत अनिश्चित काल तक नहीं दी जा सकती। 4 फरवरी, 2026 को अदालत ने अंतिम समय में दायर की गई "दया याचिका" को खारिज कर दिया, जिसमें धन की व्यवस्था करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था। अदालत ने कहा कि यादव पहले भी लगभग 20 वचनपत्रों का पालन करने में विफल रहे थे। चल रही कानूनी लड़ाई के बावजूद, यादव अपनी अगली फिल्म की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। अभिनेता आने वाले महीनों में 'भूत बंगला' में नजर आएंगे।

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