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50 की उम्र के बाद महिला बनना चाहती है मां, लेकिन भारतीय कानून कहता है- आपको इजाजत नहीं, क्या हाईकोर्ट बदलेगा नियम

50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं मां बनना चाहती हैं। लेकिन कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। क्या हाईकोर्ट उन्हें इस उम्र में मां बनने का अधिकार देगा? ये सवाल सिर्फ 2 महिलाओं का नहीं है। क्या एक महिला को यह तय करने का हक नहीं होना चाहिए कि वह कब मां बनना चाहती है

Edited By: Sheetalअपडेटेड Apr 23, 2026 पर 11:37 AM
50 की उम्र के बाद महिला बनना चाहती है मां, लेकिन भारतीय कानून कहता है- आपको इजाजत नहीं, क्या हाईकोर्ट बदलेगा नियम
50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं मां बनना चाहती हैं, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता।

50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं मां बनना चाहती हैं। लेकिन कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। क्या हाईकोर्ट उन्हें इस उम्र में मां बनने का अधिकार देगा? ये सवाल सिर्फ 2 महिलाओं का नहीं है। क्या एक महिला को यह तय करने का हक नहीं होना चाहिए कि वह कब मां बनना चाहती है?

दो शादीशुदा महिलाओं उम्र 53 और 55 साल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि मौजूदा कानून उन्हें 50 साल के बाद फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने की इजाजत नहीं देता है। महिलाओं का कहना है कि यह नियम उनके मां बनने के अधिकार को सीमित करता है। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देते हुए मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है, जो इस दिशा में पहला अहम कदम है।

50 साल के बाद महिलाएं नहीं ले सकती फर्टिलिटी ट्रीटमेंट

भारत में ART Act 2021 के तहत 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं और 55 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष IVF जैसे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। यानी अगर कोई महिला इस उम्र के बाद मां बनना चाहती है, तो कानून उसके रास्ते में आ जाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियम न सिर्फ पुरानी सोच दिखाता है, बल्कि महिलाओं के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

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