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पंजाब की AAP सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने Punjab Kesari अखबार को दी अंतरिम राहत

Punjab Kesari Row: पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि एक आर्टिकल की वजह से हमारा अखबार बंद नहीं होना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि AAP सरकार के खिलाफ पंजाब केसरी में छपे एक आर्टिकल की वजह से प्रिंटिंग प्रेस की बिजली सप्लाई काट दी गई है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jan 20, 2026 पर 4:45 PM
पंजाब की AAP सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने Punjab Kesari अखबार को दी अंतरिम राहत
Punjab Kesari Vs AAP Govt: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ AAP सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है

Punjab Kesari Row: सुप्रीम कोर्ट ने 'पंजाब केसरी' अखबार ग्रुप को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार (20 जनवरी) को निर्देश दिया कि कथित उल्लंघनों के कारण पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बिजली सप्लाई काटने के फैसले के बावजूद पंजाब केसरी अखबार के प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अखबार की याचिका पर तुरंत संज्ञान लिया। इसमें कहा गया था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले से अखबार के कुछ एडिशन के पब्लिकेशन पर असर पड़ेगा।

ग्रुप की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा, "एक आर्टिकल की वजह से हमारा अखबार बंद नहीं होना चाहिए। हमारे प्रेस की बिजली काटी जा रही है।" सीनियर वकील रोहतगी ने आगे कहा, "मौजूदा सरकार के खिलाफ पंजाब केसरी में छपे एक आर्टिकल की वजह से प्रिंटिंग प्रेस की बिजली सप्लाई काट दी गई है। ग्रुप के होटलों को सील कर दिया गया है... मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं।"

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की थी। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। अखबार ग्रुप की याचिका पर विचार करते हुए बेंच ने कहा, "किसी भी पक्ष के अधिकारों पर बिना कोई असर डाले और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह निर्देश दिया जाता है कि पंजाब केसरी के प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे और अन्य संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।"

आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के वकील ने कहा कि ग्रुप को प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। पंजाब केसरी अखबार समूह ने राज्य में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर आरोप लगाया है कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा कई छापों के जरिए उसे निशाना बनाया जा रहा है।

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