Punjab Kesari Row: सुप्रीम कोर्ट ने 'पंजाब केसरी' अखबार ग्रुप को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार (20 जनवरी) को निर्देश दिया कि कथित उल्लंघनों के कारण पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बिजली सप्लाई काटने के फैसले के बावजूद पंजाब केसरी अखबार के प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अखबार की याचिका पर तुरंत संज्ञान लिया। इसमें कहा गया था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले से अखबार के कुछ एडिशन के पब्लिकेशन पर असर पड़ेगा।
