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ACP Vivek Bhagat: महिला पत्रकारों के यौन उत्पीड़न के आरोपी एसीपी विवेक भगत का प्रमोशन रुका, एडिशनल DCP के पद पर हुए थे प्रमोट

ACP Vivek Bhagat: दिल्ली सरकार ने एडिशनल DCP का मौजूदा ड्यूटी चार्ज 12 सिलेक्शन ग्रेड DANIPS अधिकारियों को सौंपने वाले प्रशासनिक आदेश में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव तब किया गया जब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विवेक भगत ने महिला पत्रकारों के उत्पीड़न के आरोपों की जांच पूरी होने तक खुद को इस जिम्मेदारी से अलग रखने का अनुरोध किया

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 06, 2026 पर 8:13 AM
ACP Vivek Bhagat: महिला पत्रकारों के यौन उत्पीड़न के आरोपी एसीपी विवेक भगत का प्रमोशन रुका, एडिशनल DCP के पद पर हुए थे प्रमोट
ACP Vivek Bhagat: विवेक भगत को फिलहाल एडिशनल DCP (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) का चार्ज नहीं दिया जाएगा

ACP Vivek Bhagat: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार का कथित उत्पीड़न करने के आरोपी दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विवेक भगत को फिलहाल एडिशनल DCP (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) का चार्ज नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार (5 अक्टूबर) को जारी आदेश में संशोधन करने का फैसला किया है। भगत को एसीपी से एडिशनल DCP में प्रमोट किया गया था। लेकिन इस आदेश को फिलहाल के लिए वापस लिया गया है।

दिल्ली सरकार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि विवेक भगत ने खुद कहा कि जब तक उनके खिलाफ एक महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी की के मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक पूरे जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर देर रात एक पोस्ट में कहा कि 'दानिप्स' (दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा) के 12 अधिकारियों को एडीसीपी के पद का कार्यभार सौंपने संबंधी पांच अक्टूबर के आदेश में विवेक भगत के संबंध में संशोधन किया जा रहा है।

इसके अनुसार, इन अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था। यह मौजूदा घटनाक्रम से काफी पहले का है। आवश्यक अनुमोदन के बाद आदेश पांच अक्टूबर को जारी किया गया।

पोस्ट में कहा गया कि वर्तमान कार्यभार सौंपना एक अस्थायी व्यवस्था है, जिससे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता। साथ ही, जिन अधिकारियों को एडीसीपी का कार्यभार सौंपा गया है, वे नियमित रूप से नियुक्त एडीसीपी द्वारा किए जाने वाले वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते।

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