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Air India Crash: सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन क्रैश की जांच पर DGCA से मांगा जवाब, पायलट के 'फ्यूल स्विच' छेड़ने के दावों के बताया 'गैर-जिम्मेदाराना'

Air India Plane Crash: जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने यह माना कि दुर्घटना पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। कोर्ट ने AAIB की शुरुआती रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर विचार किया, जिसमें फ्यूल स्विच बंद होने के लिए पायलटों की लापरवाही की ओर इशारा किया गया था। हालांकि, जज ने ऐसे दावों को 'गैर-जिम्मेदाराना' बताया

Shubham Sharmaअपडेटेड Sep 22, 2025 पर 2:36 PM
Air India Crash: सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन क्रैश की जांच पर DGCA से मांगा जवाब, पायलट के 'फ्यूल स्विच' छेड़ने के दावों के बताया 'गैर-जिम्मेदाराना'
Air India Crash: सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन क्रैश की जांच पर DGCA से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को स्वतंत्र, निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत ने लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। यह विमान 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद बाद क्रैश हो गया था।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने यह माना कि दुर्घटना पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। कोर्ट ने AAIB की शुरुआती रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर विचार किया, जिसमें फ्यूल स्विच बंद होने के लिए पायलटों की लापरवाही की ओर इशारा किया गया था। हालांकि, जज ने ऐसे दावों को 'गैर-जिम्मेदाराना' बताया।

यह याचिका "सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन" नाम के एक एविएशन सेफ्टी NGO की तरफ से दायर की गई थी, जिसका नेतृत्व कैप्टन अमित सिंह (FRAeS) कर रहे हैं। याचिका में उस शुरुआती रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया गया, जिसमें पालयल की गलती की बात कही गई थी। इसमें कहा गया कि 'फ्यूल स्विच' पर रिपोर्ट में एक बातचीत के कारण ऐसी अटकलें लगाईं जा रही हैं कि पायलट न जान बूझकर ऐसा किया।

जनहित याचिका में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जानकारी का भी खुलासा करने की मांग की गई है।

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