Karnataka food safety News: कर्नाटक सरकार ने धतूरा के फल और बीज की ऑनलाइन बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और फूड सेफ्टी को लेकर चिंता जताई है। सरकार ने इन तीनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ये उत्पाद सप्लाई करने वाले प्रतिष्ठानों और वेंडरों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन को भी तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा, सभी ऑनलाइन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे खाने या इंसानी उपभोग के लिए धतूरा से संबंधित लिस्टिंग, विज्ञापन और प्रचार सामग्री को हटा दें। अंग्रेजी में धतूरा को 'थॉर्न एप्पल' के नाम से जाना जाता है। जबकि तमिल में इसे 'उमथाई' कहा जाता है।
लाइसेंस क्यों हुआ सस्पेंड?
'Thorn Apple' के नाम से जाना जाने वाला धतूरा एक जहरीला औषधीय पौधा है। अधिकारियों ने बताया कि बिना शुद्ध किए धतूरे का सेवन करने से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। इससे कोमा में जाने या गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। डिपार्टमेंट का मानना है कि धतूरे के फल और बीजों को खाने की चीज के तौर पर स्टोर करना, बेचना या बांटना गैर-कानूनी है। यह कार्रवाई फूड सेफ्टी अधिकारियों की शिकायतों और जांच के बाद की गई, जिन्हें धतूरे के फल और बीज वाले पैकेट मिले इन पर FSSAI फ़ूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे थे।
कितने रुपये में बिक रहा धतूरा?
ये प्रोडक्ट वेयरहाउस में भी रखे पाए गए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिक्री के लिए पेश किए गए। सूत्रों के मुताबिक, धतूरे का इस्तेमाल घरों में पूजा-पाठ और पारंपरिक दवा बनाने में किया जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरा फल के तौर पर लगभग 18-20 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा जा रहा था। फूड लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसला सोमवार 24 अगस्त को तीनों कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया।
दो कंपनियों ने धतूरे से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए समय मांगा है। वहीं, एक कंपनी ने साफ कहा कि यह प्रोडक्ट इंसानों के खाने के लिए नहीं था। यह सस्पेंशन अगले आदेश तक लागू रहेगा। डिपार्टमेंट ने उन सप्लायर्स और सेलर्स के फ़ूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड करने का आदेश दिया है जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स को धतूरे के प्रोडक्ट सप्लाई किए थे।
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बताया कि यह मामला तब उनके ध्यान में आया जब FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के तहत कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज बिक्री के लिए लिस्टेड पाए गए। विभाग ने कहा, "धतूरा के पौधे में जहरीले गुण होते हैं। इसके फल और बीज के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।" FDI ने आगे कहा कि Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के लाइसेंस का निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।