एक बड़े सुरक्षा अभियान के तहत, गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें किसी भी राज्य पुलिस या एजेंसी को भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 303 के तहत अगले एक साल के लिए कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की पुलिस हिरासत (फर्लो) मांगने से प्रतिबंधित किया गया है। अब सभी पूछताछ दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी सेल के भीतर ही होगी। अधिकारियों ने इस आदेश के लिए "सुरक्षा कारणों" का हवाला दिया है। अनमोल के भाई लॉरेंस बिश्नोई पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे।
