सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आरोप था कि इस फैसले से नाजुक इकोसिस्टम के बड़े क्षेत्रों में खनन की अनुमति मिल सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा, "हम समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को स्थगित रखना जरूरी समझते हैं। (नई) समिति के बनने तक यह रोक लागू रहेगी।"
