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Aravalli: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर अपने पिछले आदेश पर लगाई रोक, एक नई समिति बनाने का दिया निर्देश

Aravalli Defination: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर पहले बनाए गए पैनल की तरफ से की गई सिफारिशों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जांच विशेषज्ञों की एक समिति की ओर से की जानी चाहिए, यह देखते हुए कि पिछला पैनल मुख्य रूप से नौकरशाहों से बना था

Curated By: Shubham Sharmaअपडेटेड Dec 29, 2025 पर 2:04 PM
Aravalli: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर अपने पिछले आदेश पर लगाई रोक, एक नई समिति बनाने का दिया निर्देश
Aravalli: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर अपने पिछले आदेश पर लगाई रोक, एक नई समिति बनाने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आरोप था कि इस फैसले से नाजुक इकोसिस्टम के बड़े क्षेत्रों में खनन की अनुमति मिल सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा, "हम समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को स्थगित रखना जरूरी समझते हैं। (नई) समिति के बनने तक यह रोक लागू रहेगी।"

न्यायालय ने केंद्र सरकार और चार संबंधित राज्यों- राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात को नोटिस जारी किया और विशेषज्ञों के एक नए पैनल के गठन का निर्देश भी दिया। अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर पहले बनाए गए पैनल की तरफ से की गई सिफारिशों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जांच विशेषज्ञों की एक समिति की ओर से की जानी चाहिए, यह देखते हुए कि पिछला पैनल मुख्य रूप से नौकरशाहों से बना था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और ए.जी. मसीह की बेंच ने अरावली क्षेत्र पर हाल के फैसले पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की। यह फैसला खनन गतिविधियों को रेगुलेट करने के उद्देश्य से अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए बनाई एक समिति की सिफारिशों पर आधारित था।

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