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Azam Khan Bail: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

Azam Khan Bail: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को कथित डूंगरपुर मामले में बुधवार (10 सितंबर) को जमानत दे दी। इस मामले में एक रिहायशी कॉलोनी को कथित तौर पर बलपूर्वक खाली कराया गया था। रामपुर की एमपी-एमएलए (सांसद-विधायक) अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Sep 10, 2025 पर 4:58 PM
Azam Khan Bail: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
Azam Khan Bail: अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी

Azam Khan granted bail: कई मामलों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को कथित डूंगरपुर मामले में बुधवार (10 सितंबर) को जमानत दे दी। इस मामले में एक रिहायशी कॉलोनी को कथित तौर पर बलपूर्वक खाली कराया गया था। रामपुर की एमपी-एमएलए (सांसद-विधायक) अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

जस्टिस समीर जैन ने आजम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व, 12 अगस्त को अदालत ने आजम खान और बरकत अली नाम के एक ठेकेदार की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बरकत अली ने भी हाई कोर्ट में एक आपराधिक अपील दायर की है।

कथित डूंगरपुर मामले में अबरार नाम के एक व्यक्ति ने आजम खान, पुलिस से क्षेत्राधिकारी के पद से रिटायर हुए आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ अगस्त, 2019 में रामपुर के गंज पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आजम खान, आले हसन खान और बरकत अली ने दिसंबर, 2016 में उसकी पिटाई की थी। साथ ही उनके घर में तोड़फोड़ करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इसके साथ ही इन तीनों ने उसका घर भी ध्वस्त करा दिया था।

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