नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई-रिक्शा की 'नो एंट्री', बिहार सरकार का बड़ा फैसला...जारी किया सख्त निर्देश

बिहार सरकार इस फैसले के बाद 3 हजार 617 किलोमीटर स्टेट हाइवे और 6 हजार 389 किलोमीटर नेशनल हाइवे शामिल हैं। राजधानी पटना में ये प्रतिबंध न्यू बाईपास, बिहटा-सरमेरा रोड, पटना-गया रोड और फुलवारीशरीफ-दानापुर-बिहटा रोड जैसे प्रमुख मुख्य मार्गों पर लागू किया जाएगा

अपडेटेड Jan 19, 2026 पर 3:21 PM
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बिहार सरकार ने ई-रिक्शा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

बिहार सरकार ने ई-रिक्शा के चलने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार ने राज्यभर में नेशनल और स्टेट हाइवे पर ई-रिक्शा के चलने पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। यानी अब बिहार में हाइवे पर ई-रिक्शा चलते नहीं दिखेंगे। राज्य सरकार ने इस फैसले को जिला परिवहन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य में लगभग 10 हजार किलोमीटर राजमार्ग अब ई-रिक्शा के लिए वर्जित होंगे।

इन रास्तों पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध

बता दें कि बिहार सरकार इस फैसले के बाद 3 हजार 617 किलोमीटर स्टेट हाइवे और 6 हजार 389 किलोमीटर नेशनल हाइवे शामिल हैं। राजधानी पटना में ये प्रतिबंध न्यू बाईपास, बिहटा-सरमेरा रोड, पटना-गया रोड और फुलवारीशरीफ-दानापुर-बिहटा रोड जैसे प्रमुख मुख्य मार्गों पर लागू किया जाएगा। ई-रिक्शा के साथ-साथ परिवहन विभाग ने जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ये गाड़ियां अक्सर मोटरसाइकिल के इंजन या पंप सेट को जोड़कर अवैध तरीके से बनाई जाती हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में यात्री और सामान ढोने के लिए इनका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जिसे अब मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।


सरकार ने जारी की ये सख्त चेतावनी

परिवहन मंत्री ने कहा है कि हाईवे पर सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाईवे इस तरह बनाए जाते हैं कि वहां ट्रक, बस और कारें तेज़ रफ्तार से चल सकें। ऐसे में जब कम गति वाले ई-रिक्शा या जुगााड़ गाड़ियां हाईवे पर आ जाती हैं, तो पीछे से आने वाले तेज़ वाहनों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ई-रिक्शा चालक कई बार अचानक मोड़ ले लेते हैं या तेज़ रफ्तार गाड़ियों के बीच फंस जाते हैं। इससे बड़े हादसे हो सकते हैं और जान-माल का भारी नुकसान होता है। परिवहन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी वाहन मालिक या चालक इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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