Supreme Court: धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण लेने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देगा। कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम' के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और आरक्षण पर पड़ेगा।
