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National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

National Herald Case: दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी समेत छह लोगों के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग केस को संज्ञान में लेने से इंकार किया। अदालत ने FIR की कॉपी देने से भी इनकार किया, हालांकि आरोपियों को FIR दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Dec 16, 2025 पर 1:56 PM
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पांच लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस को संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इस मामले में अन्य आरोपी दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR की कॉपी प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

बता दें कि यह फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनाया है। हालांकि, न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपियों को सूचित किया जा सकता है कि FIR दर्ज कर ली गई है।

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गांधी परिवार, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, बेईमानी से धन का गबन, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप में FIR दर्ज की थी।

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