Delhi shooting: बारात में पैसे लूटने पर विवाद, CISF जवान ने बच्चे को मारी गोली, मौके पर मौत

Delhi shooting: दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम शाहदरा के मानसरोवर पार्क में एक बारात के दौरान 17 साल के एक लड़के को गोली मारने के आरोप में CISF के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। मामला एक छोटी बहस से शुरू हुआ था, जो कथित रूप से बारात में पैसे उछालने के दौरान हुई थी।

अपडेटेड Dec 01, 2025 पर 10:21 AM
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Delhi shooting: बारात में पैसे लूटने पर विवाद, CISF जवान ने बच्चे को मारी गोली, मौके पर मौत

Delhi shooting: दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम शाहदरा के मानसरोवर पार्क में एक बारात के दौरान 17 साल के एक लड़के को गोली मारने के आरोप में CISF के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। मामला एक छोटी बहस से शुरू हुआ था, जो कथित रूप से बारात में पैसे उछालने के दौरान हुई थी, और इसी में एक किशोर की मौत हो गई। परिवार झारखंड से मजदूरी करने के लिए दिल्ली आया था।

पुलिस को एक राहगीर ने सूचना दी कि DDA मार्केट स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास एक बच्चे को गोली मार दी गई है। जब पुलिस पहुंची, तो उन्होंने गली से गुजर रही बारात के शोरगुल के बीच लड़के को गोली लगी हालत में पाया।

जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। आरोपी अधिकारी, मदन गोपाल तिवारी, कानपुर में तैनात है और अपने रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी पर दिल्ली आया था। उसे उसके गृहनगर इटावा से गिरफ्तार किया गया।


पुलिस ने बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब बच्चों के एक समूह ने बारात में घुसने की कोशिश की, जहां दूल्हा घोड़े पर सवार था और रिश्तेदार जश्न मना रहे थे। जब रिश्तेदारों ने बच्चों को हटने के लिए कहा, तो उन्होंने कथित तौर पर इनकार कर दिया, जिससे झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने बताया कि शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली आए CISF के हेड कांस्टेबल ने गुस्से में कथित तौर पर बच्चे को गोली मार दी और इटावा चला गया।

बच्चे के पिता ने मीडिया को बताया कि दुकान से लौटते समय उनका बेटा बारात देखकर रुक गया क्योंकि वहां पैसे फेंके जा रहे थे। वह फेंके गए पैसे लूट रहा था, जो वहां मौजूद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। जब वह नहीं हटा, तो नशे में धुत एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी।

बच्चे का भाई मौके पर मौजूद था और घर भागकर परिजनों को सूचना दी। एक सूत्र ने बताया, "जब उसे जमानत मिल जाएगी, तो CISF कानून के मुताबिक जांच शुरू करेगी। अगर किसी व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है, तो उसे निलंबित मान लिया जाता है।"

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