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Fauja Singh Death: फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला NRI अमृतपाल गिरफ्तार, सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत

Fauja Singh Death: फौजा सिंह ने 89 वर्ष की उम्र में मैराथन दौड़नी शुरू की और फिर दुनिया भर में अपने जोश और जज्बे का डंका जमाया। उनका सोमवार को 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी उम्र के बावजूद यह एक दिल दहला देने वाला अचानक अंत था। वह जालंधर स्थित अपने पैतृक गांव ब्यास पिंड में टहलने निकले थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jul 16, 2025 पर 8:18 AM
Fauja Singh Death: फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला NRI अमृतपाल गिरफ्तार, सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत
Fauja Singh Death: फौजा सिंह हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने मंगलवार देर रात अमृतपाल सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार कर लिया

Fauja Singh Death: दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह को पंजाब के जालंधर जिले में टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर ली गई है। पंजाब पुलिस ने कहा कि यह वाहन एक एसयूवी है। उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फौजा सिंह हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने मंगलवार देर रात अमृतपाल सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार कर लिया। NRI के रूप में पहचाने गए अमृतपाल सिंह को उनके गृहनगर करतारपुर से गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल सिंह ढिल्लों हाल ही में कनाडा से लौटे थे। सड़क दुर्घटना के समय SUV वही चला रहे थे

शुरआती जांच में यह भी पता चला है कि अमृतपाल सिंह ने दो साल पहले रुरहामपुर के रवींद्र सिंह से फॉर्च्यूनर खरीदी थी। सूत्रों ने CNN-न्यूज18 को बताया कि पूछताछ के दौरान अमृतपाल सिंह ने स्वीकार किया कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह को पंजाब के जालंधर जिले में उनकी कार ने टक्कर मारी थी।

उन्होंने पुलिस को बताया कि दुर्घटना सोमवार दोपहर भोगपुर में अपना फोन बेचकर घर लौटते समय हुई। कार तेज रफ्तार से चल रही थी, इसलिए उसने सिंह को टक्कर मार दी। अमृतपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि वह डरकर मौके से भाग गया। फौजा सिंह जालंधर स्थित अपने पैतृक गांव ब्यास पिंड में सोमवार शाम टहलने निकले थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे उनकी मौत हो गई थीवह 114 वर्ष के थे

फौजा सिंह ने 89 वर्ष की उम्र में मैराथन दौड़नी शुरू की थीफिर दुनिया भर में अपने जोश एवं जज्बे का डंका बजाया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) और 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत FIR दर्ज की गई है।

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