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मिठाई की दुकान पर FDA का एक्शन पड़ा भारी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश

Maharashtra FDA: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को पुणे की एक मिठाई की दुकान को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब दुकान ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े लगभग सभी नियमों का पालन कर लिया था, तो उसका लाइसेंस अब भी निलंबित क्यों रखा गया।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Aug 18, 2026 पर 9:26 AM
मिठाई की दुकान पर FDA का एक्शन पड़ा भारी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश
FDA को भारी पड़ा लाइसेंस सस्पेंड करना! मिठाई की दुकान को देने होंगे 5 लाख रुपये

Maharashtra FDA: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को पुणे की एक मिठाई की दुकान को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब दुकान ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े लगभग सभी नियमों का पालन कर लिया था, तो उसका लाइसेंस अब भी निलंबित क्यों रखा गया।

दरअसल, 12 जून को जांच के दौरान साफ-सफाई और हाइजीन से जुड़ी कई कमियां मिलने के बाद दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं, दुकान की ओर से कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने के बाद, 13 जुलाई को दोबारा जांच की गई जिसमें 98 प्रतिशत नियमों का पालन पाया गया। 36 में से 35 पैरामीटर जरूरी मानकों के अनुरूप थे।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लाइसेंस का निलंबन जारी रखने के फैसले को रद्द कर दिया और दुकान को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी। साथ ही FDA को 30 दिनों के भीतर दुकान को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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