दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बंगले में लगी आग, तो मिला ढेर सारा कैश, कॉलेजियम ने कर दिया ट्रांसफर

आग पर काबू पाने के बाद, सबसे पहले बचावकर्मियों को एक कमरे के अंदर भारी मात्रा में कैश मिला, जिसके बाद आधिकारिक एंट्री दर्ज की गईं, जो कि बेहिसाब पैसा लगता है। स्थानीय पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया, जिन्होंने इस आकस्मिक खोज के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी

अपडेटेड Mar 21, 2025 पर 9:35 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बंगले में लगी आग, तो मिला खूब सारा कैश, कॉलेजियम ने किया दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर

दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के बंगले में आग लगी, जिससे भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिससे न्यायिक गलियारों में खलबली मच गई और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को उन्हें दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लेना पड़ा। जब आग लगी, तब जस्टिस यशवंत वर्मा शहर में नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया।

आग पर काबू पाने के बाद, सबसे पहले बचावकर्मियों को एक कमरे के अंदर भारी मात्रा में कैश मिला, जिसके बाद आधिकारिक एंट्री दर्ज की गईं, जो कि बेहिसाब पैसा लगता है। स्थानीय पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया, जिन्होंने इस आकस्मिक खोज के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी।

जल्द ही, यह खबर सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, जिन्होंने बाद में CJI को इस खजाने के बारे में सूचित किया। CJI खन्ना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत एक कॉलेजियम बैठक बुलाई।


कॉलेजियम इस बात पर एकमत था कि जस्टिस वर्मा को तुरंत ट्रांसफर किया जाना चाहिए। उन्हें उनके मूल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वे अक्टूबर 2021 में वहां से दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे।

हालांकि, पांच जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना ​​है कि अगर इस तरह की गंभीर घटना को तबादले के साथ छोड़ दिया गया, तो इससे न केवल न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी बल्कि संस्था में विश्वास भी खत्म होगा।

उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और अगर वह इनकार करते हैं, तो चीफ जस्टिस की ओर से आंतरिक जांच शुरू की जानी चाहिए, जो संसद की ओर से उन्हें हटाने की दिशा में पहला कदम होगा।

संवैधानिक न्यायालय के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम या अनौचित्य के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तैयार की गई आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार, शिकायत मिलने पर चीफ जस्टिस जज से जवाब मांगते हैं।

अगर वे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामले में गहन जांच की जरूरत है, तो वे एक सुप्रीम कोर्ट के जज और दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाली आंतरिक जांच समिति गठित कर सकते हैं।

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