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Goa Nightclub Fire: लूथरा बंधुओं को कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, नाइटक्लब के मालिकों ने कहा- 'हम भी पीड़ित हैं'

Goa Nightclub Fire: रोहिणी कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब आगजनी मामले में आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को गिरफ्तारी से तुरंत अंतरिम सुरक्षा देने से मना कर दिया। अदालत ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 10, 2025 पर 5:56 PM
Goa Nightclub Fire: लूथरा बंधुओं को कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, नाइटक्लब के मालिकों ने कहा- 'हम भी पीड़ित हैं'
Goa Nightclub Fire: सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे

Goa Nightclub Fire: गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार (10 दिसंबर) को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे। रोहिणी कोर्ट ने गोवा क्लब आग मामले में आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को गिरफ्तारी से तुरंत अंतरिम सुरक्षा देने से मना कर दिया। अदालत ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी। 6 दिसंबर की रात नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

आरोपियों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त सत्र जज वंदना ने गोवा से जवाब मांगा। अगली सुनवाई गुरुवार 11 दिसंबर के लिए तय की। दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है। ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने कोर्ट से कहा, "हम भी पीड़ित हैं।"

गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा छह दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे। उनके खिलाफ 'इंटरपोल ब्लू कॉर्नर' नोटिस जारी किया गया है। दोनों भाइयों की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि रिक्वेस्ट लिमिटेड थी। इसका मकसद उन्हें भारत लौटने और गोवा में सही कोर्ट में जाने की इजाजत देना था।

उन्होंने कोर्ट से कहा, "उनकी अपील का मुद्दा आसान है। मैं इस देश में लौटने और गोवा में कोर्ट में जाने की आजादी मांग रहा हूं। आग के पीड़ितों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, "जो लोग आग में दम घुटने से बेहोश हो गए थे, उनकी मौत हो गई है। लेकिन वे भी पीड़ित हैं। मैं भी इस घटना से परेशान और दुखी हूं।"

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