Karnataka Hate Speech Bill 2025: कर्नाटक सरकार ने बुधवार को ‘कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (प्रिवेंशन) बिल 2025’ पेश किया, जिसमें अपराधियों के लिए 10 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। इसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत दी गई परिभाषाएं नए कानून पर लागू होंगी।
