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GST 2.0 Shopping Festival : GST कटौती का फायदा न मिलने पर यहां करें शिकायत, होगा समस्या का समाधान

GST 2.0 Shopping Festival : विभाग ने GST शिकायतों के लिए अलग कैटेगरी शुरू की है। ये शिकायतें 17 भाषाओं में की जा सकती है। बता दें कि इस हेल्पलाइन पर हर महीने 1 लाख से भी ज्यादा शिकायत मिलती है। शिकायत मिलने पर CBIC इस पर कार्रवाई करेगा

अपडेटेड Sep 22, 2025 पर 7:54 PM
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GST कटौती का फायदा नहीं मिले तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेलर्स के दाम नहीं घटने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत कर सकते हैं

GST 2.0 Shopping Festival : आज से GST 2.0 शॉपिंग महोत्सव शुरू हो गया है। त्योहारों पर घटी हुई GST दरों की सौगात मिली है। नवरात्रि-दीपावली के फेस्टिवल ऑफर अलग से मिल रहे हैं। व्हाइट गुड्स से लेकर गाड़ियों के शोरूम तक ग्राहक बढ़े हैं। GST 2.0 के साथ ट्रेडर्स को प्रधानमंत्री का संदेश भी आया है। इस संदेश में कहा गया है कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम ने अरुणाचल के इटानगर में छोटे कारोबारियों से मुलाकात कर उन्हें प्लाकार्ड सौंपे हैं। उन्होंने अपने संदेश में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी बताया है।

हालांकि GST दरों में कटौती तो हो गई है लेकिन कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेलर्स के यहां अभी भी पुराने दाम दिखा रहे हैं। ऐसे में आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कर सकते हैं। सीएनबीसी-आवाज़ संवादाता असीम मनचंदा बता रहे हैं कि ये हेल्पलाइन कैसे काम करता है।

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर करें शिकायत


असीम मनचंदा ने बताया कि GST कटौती का फायदा नहीं मिले तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है। ये शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर की जा सकती है। इसके लिए हेल्पलाइन 1915 का इस्तेमाल करते हुए शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेलर्स के दाम नहीं घटने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत कर सकते हैं। विभाग ने GST शिकायतों के लिए अलग कैटेगरी शुरू की है। ये शिकायतें 17 भाषाओं में की जा सकती है। बता दें कि इस हेल्पलाइन पर हर महीने 1 लाख से भी ज्यादा शिकायत मिलती है। शिकायत मिलने पर CBIC इस पर कार्रवाई करेगा।

GST Rate Cut: क्या गोल्ड पर भी जीएसटी घटा है, क्या मुझे मेकिंग चार्ज पर टैक्स चुकाना होगा?

बता दें कि 22 सितंबर से भारतीय सरकार द्वारा नए जीएसटी रिफॉर्म्स (जीएसटी 2.0) लागू किए गए हैं। इन नए सिस्टम के तहत अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब्स हैं। एक है 5 फीसदी और दूसरा 18 फीसदी। अब 12  फीसदी  और 18  फीसदी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इस रिफॉर्म का उद्देश्य टैक्स को आसान बनाना और घरेलू सामान पर मासिक बचत प्रदान करना है।

 

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First Published: Sep 22, 2025 7:46 PM

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