जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू हो गए हैं। 300 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी के रेट्स घट गए हैं। इनमें कार, एसयूवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल हैं। यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले स्टेशनरी तक की चीजें घटी हैं। कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने वाले लोग उत्साहित हैं, क्योंकि जीएसटी में कमी 22 सितंबर से लागू हो गई है, जो नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र में गाड़ियों सहित कई चीजों की बिक्री बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि नवरात्र को बड़ी खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। सवाल है कि क्या गोल्ड ज्वेलरी पर भी टैक्स घटा है? मनीकंट्रोल ने इस बारे में एक्सपर्ट से बात की।
गोल्ड पर जीएसटी के रेट में बदलाव नहीं
एक्सपर्ट ने कहा कि Gold पर जीएसटी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस महीने की शुरुआत में हुई मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने गोल्ड पर टैक्स के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया। इसकी वजह यह है कि फिजकल गोल्ड मार्केट काफी संवेदनशील है। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने गोल्ड पर जीएसटी के 3 फीसदी रेट को बनाए रखने का फैसला किया। इसका मतलब है कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको पहले की तरह 3 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
जहां तक गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर टैक्स चुकाने का सवाल है तो एक्सपर्ट का कहना है कि फिजिकल गोल्ड मार्केट में दो स्लैब वाला टैक्सेशन मॉडल लागू है। इसे एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप गोल्ड की एक अंगूठी खरीदते हैं जो 22 कैरेट और 10 ग्राम की है। आपको 10 ग्राम गोल्ड पर जीएसटी चुकाना होगा। फिर आपको मेकिंग चार्ज पर 5 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी 2.0 में भी यह 2 स्लैब वाल फॉर्मूला लागू है।
डिजिटल गोल्ड पर भी 3 फीसदी जीएसटी
कई इनवेस्टर्स खासकर युवा गोल्ड ज्वेलरी की जगह डिजिटल गोल्ड में इनवेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन, यह समझ लेना जरूरी है कि अगर आप यह समझ रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड खरीदने पर जीएसटी नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं है। डिजिटल गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है।