सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए 12 साल से ज्यादा समय से कोमा में पड़े 32 साल के युवक के लिए पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मरीज को दी जा रही आर्टिफिशियल लाइफ सेवर सिस्टम धीरे-धीरे वापस ली जा सकती है, ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके और उसकी गरिमा बनी रहे।
