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Himachal Student Dies: हिमाचल के कॉलेज में रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद छात्रा की मौत! बेरहमी से मारपीट का आरोप, प्रोफेसर समेत 3 छात्राओं पर केस दर्ज

Himachal College Student Dies: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एक कॉलेज में प्रोफेसर और तीन छात्राओं पर 19 साल की एक छात्रा की रैगिंग एवं यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आरोप है कि बेरहमी से मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jan 02, 2026 पर 2:06 PM
Himachal Student Dies: हिमाचल के कॉलेज में रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद छात्रा की मौत! बेरहमी से मारपीट का आरोप, प्रोफेसर समेत 3 छात्राओं पर केस दर्ज
Himachal College Student Dies: तीनों छात्राओं ने कथित तौर पर उनकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की (फोटो- AI)

Himachal College Student Dies: हिमाचल प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कॉलेज में रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद एक 19 साल की छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि धर्मशाला स्थित सरकारी कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ पीड़िता के साथ रैगिंग और मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ 19 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने दो महीने से अधिक समय तक मौत से संघर्ष किया, लेकिन आख‍िरकार उसकी ज‍िंदगी थम गई।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्रा की पिछले साल 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद गुरुवार (1 जनवरी) को यह मामला दर्ज किया गया। उसने बताया कि यह कार्रवाई पीड़िता के पिता की शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर, 2025 को तीन वरिष्ठ छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी। साथ ही, उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने और यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है।

पुलिस ने बताया कि पिता के अनुसार, इसी पिटाई और प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी की हालत बिगड़ गई। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता ने कहा कि उनकी बेटी गहरे सदमे में थी, जिसके कारण पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 115(2) और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रैगिंग पर रोक) एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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