Anmol Bishnoi: गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एक साल के लिए किसी भी पुलिस या जांच एजेंसी की हिरासत में लेने पर रोक लगा दी है। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के अंतर्गत लिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के अनुसार, किसी भी राज्य पुलिस बल या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए अब दिल्ली की तिहाड़ जेल परिसर में ही उससे पूछताछ करनी होगी। गौरतलब है कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई हालिया गोलीबारी की घटना में मुख्य आरोपी है।
