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गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, अब अनमोल बिश्नोई को 1 साल तक हिरासत में नहीं ले सकेंगी जांच एजेंसियां

Anmol Bishnoi: गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एक साल के लिए किसी भी पुलिस या जांच एजेंसी की हिरासत में लेने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के अनुसार, किसी भी राज्य पुलिस बल या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ अब दिल्ली की तिहाड़ जेल परिसर में ही करनी होगी।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Dec 13, 2025 पर 12:52 PM
गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, अब अनमोल बिश्नोई को 1 साल तक हिरासत में नहीं ले सकेंगी जांच एजेंसियां
गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, अब अनमोल बिश्नोई को 1 साल तक हिरासत में नहीं ले सकेंगी जांच एजेंसियां

Anmol Bishnoi: गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एक साल के लिए किसी भी पुलिस या जांच एजेंसी की हिरासत में लेने पर रोक लगा दी है। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के अंतर्गत लिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के अनुसार, किसी भी राज्य पुलिस बल या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए अब दिल्ली की तिहाड़ जेल परिसर में ही उससे पूछताछ करनी होगी। गौरतलब है कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई हालिया गोलीबारी की घटना में मुख्य आरोपी है।

बता दें कि गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया था, जो एक साल से अधिक समय से गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं।

अनमोल के कोर्ट मामलों के दौरान उसकी सुरक्षा को देखते हुए ये असाधारण कदम उठाए गए हैं। विशेष NIA जज ने सुनवाई को सामान्य अदालत से हटाकर NIA मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि उसके वकील ने जीवन के खतरे का हवाला देते हुए आवेदन दिया था। शुक्रवार को अनमोल विश्नोई की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।

कोर्ट से मांगी थी सुरक्षा

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