Mumbai Train Murder: मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 42 साल के व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी को चलती लोकल ट्रेन के सामने धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में रेलवे पुलिस की STF ने उसे सूरत में गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराध करने के बाद आरोपी ठाणे की ओर भागा। वहां से उसने CSMT के लिए एक तेज लोकल ट्रेन पकड़ी, फिर दादर गया और उसके बाद दूसरी लोकल ट्रेन से विरार पहुंचा।
जांच में पता चला कि उसने विरार रेलवे स्टेशन से गुजरात जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम सूरत भेजी गई, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी, जिसकी पहचान पेशे से इलेक्ट्रीशियन राजकुमार गुप्ता के रूप में हुई है, ने स्वीकार किया कि घरेलू मुद्दों को लेकर उसका अपनी पत्नी पुष्पा गुप्ता (36) से अक्सर झगड़ा होता था।
उसने कबूल किया कि एक ऐसे ही झगड़े के बाद उसने 14 मार्च की सुबह मुलुंड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही लोकल ट्रेन के सामने पुष्पा को धक्का दे दिया।
पीड़िता के भाई ने दी जानकारी
पीड़िता के भाई कमलेश कुमार गुप्ता (30), जो सेना में कार्यरत हैं, के अनुसार, दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। वह अपनी बहन और उसके 15 साल के बेटे को उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव वापस ले जाने के लिए मुंबई आए थे।
14 मार्च को एक और झगड़े के बाद पुष्पा ने पुलिस से संपर्क किया। बाद में कमलेश, पुष्पा और उसका बेटा मुलुंड रेलवे स्टेशन पहुंचे। हालांकि, कमलेश को एहसास हुआ कि वह अपना आर्मी आईडी कार्ड घर पर भूल गए हैं। जब वह और उनका भांजा इसे लेने वापस लौटे, तो आरोपी ने कथित तौर पर गुस्से में आकर उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया।
FIR में कहा गया है कि राजकुमार फिर मुलुंड स्टेशन गया, जहां पुष्पा प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी, और उसे चलती लोकल ट्रेन के सामने धक्का देकर मौके से फरार हो गया।
यात्रियों ने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी और रेलवे अधिकारियों ने पुष्पा को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
CCTV कैमरे में कैद हुई घटना
इस बीच, कमलेश पड़ोसियों की मदद से भागने में सफल रहा। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है।
कुर्ला सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) में दर्ज शिकायत के आधार पर, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।